UP Domicile Certificate Online Apply 2025: निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर बैठे करें आवेदन

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UP Domicile Certificate Online Apply 2025 – दोस्तों आपने कभी न कभी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) का नाम सुना ही होगा, यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज मे से है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर नागरिक के पास निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) से यह पता चलता है कि नागरिक कहां का मूल निवासी है।

यह प्रमाण पत्र आपसे कई जगहों पर सरकारी योजनाओं, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, संपत्ति खरीदने के लिए, सरकारी कार्यो मे Niwas Praman Patra मांगा जाता है। यदि आप अभी तक Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) नहीं बनवाया है, तो आपको जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। इस आर्टिकल में बतायेंगे UP Domicile Certificate Online Apply 2025 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले और साथ ही कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जानने के लिए आप शुरू से अंत तक पढ़े।

Table of Contents

Name Of ArticleUP Domicile Certificate Online Apply
Type Of ArticleLatest Update 2025
Apply ModeOnline/Offline
Apply Fees₹15
Official Websiteedistrict.up.gov.in/edistrictup/
Apply ProcessRead This Article

निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट है इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यह स्पष्ट करता की व्यक्ति कहां का विशेष राज्य का निवासी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र को बनवा कर आपसे कहीं पर मांगे जाने पर इसे दे सकते हैं।

यदि आप घर बैठे ऑनलाइन उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज तैयार करके रख लेना है।

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मोबाइल नम्बर
  • ईमेल आईडी
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • आदि।

दोस्तों आपके मन में यह सवाल होगा कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहां से लाए, तो आपको बता दे कि इसके बारे में आपको नीचे मिल जाएगा की कैसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करना है।

अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो ये साबित हो जाता है कि आप यहां के मूल निवासी हैं और आपको इन जगहों पर जरूरत पड सकती है।

  • स्कूल या कॉलेज में प्रवेश करने के लिए
  • स्कॉलरशिप
  • सरकारी योजनाओं के लिए
  • सरकारी नौकरी
  • संपत्ति खरीदने के लिए
  • सरकारी कार्यो के लिए
  • आदि।

दोस्तों पहले के समय में जब हमे निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनवाना होता था तो हमे कई चक्कर तहसील कार्यालय में लगाना होता था। लेकिन अब ऑनलाइन खुद आवेदन कर सकते हैं इसके लिए सभी राज्य अपनी आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया। जिसकी मदद से आप निवास प्रमाणपत्र बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं।

  • UP Niwas Praman Patra के आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की आफिसियल पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाए।
  • इसके बाद होमपेज खुल जायेगा, आप यहां लॉगिन में सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
UP Niwas Praman Patra Kaise Banaye

  • यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
edistrictup Registration

  • इसके बाद आपको सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को भर दे जैसे जो यूजर नाम रखना चाहते हैं, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी आदि।
Niwas praman patra Apply

  • इसके बाद आपका यूजर नाम और SMS मे Otp आ जायेगा, फिर लॉगिन करें।
  • पंजीकरण करने के बाद लॉगिन में सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक कर, यूजर आईडी और SMS मे जो Otp आया है उसे डाल कर सुरक्षा कोड भर कर Submit पर क्लिक करें।
UP domicile certificate online apply

  • अब आपको पासवर्ड बदलना है, एसएमएस OTP, नया पासवर्ड, पासवर्ड दुबारा डाले फिर पासवर्ड बदले पर क्लिक करें।
Domicile Certificate edistrictup Login

  • फिर से लॉगिन पेज पर आकर लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।
  • इसके बाद आपके समाने डैशबोर्ड आ जाएगा, जो इस प्रकार से दिखाई देगा।
Online UP Niwas Praman Patra Apply

  • अब यहां निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है।
  • अब आप अपना आधार नम्बर दर्ज करके OTP को भर देना है।
UP domicile certificate Apply

  • इसके बाद आपके समाने निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा।
Online UP Niwas Praman Patra Form

  • अब आपको इस फॉर्म मे मागी जानें वालीं सभी जानकारी ध्यानपूर्वक हिन्दी में दर्ज कर देनी है जैसे – नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, पूरा पता आदि।
  • इसके बाद आवेदक की फोटो, आधार कार्ड और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्कैन कर अपलोड कर देना हैं।
  • एक बार सही से चेक कर दर्ज करें पर Click करे।
  • अब आपको ₹15 शुल्क भुगतान करना होगा, पेमेंट करने के लिए कई विकल्प मिल जाते हैं जैसे Internet Banking, Debit Card, UPI से पेमेंट कर सकते हैं।
  • पेमेंट कम्प्लीट करने के बाद स्लिप को डाउनलोड कर लेना है।
  • इसके बाद निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

अब आपको 10-12 दिन Wait करना है, फिर आप यही पर से निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर उसे भरकर अपलोड करना होता है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को आपको अपलोड करने की जरूरत होती हैं, Download करने के आपको नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर उसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड कर ले।

Download Self-Declaration

अगर आप उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कर दिया है, तो उसके बाद आप पंजीकरण स्थिति जानना चाहते हैं। तो आप नीचे दिए स्टेप्स को फोलो करें।

  • आपको उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in/edistrictup पर जाए।
  • इसके बाद होमपेज पर आवेदन की स्थिति पर Click करे।
  • अब आपके समाने Status Traking आ जायेगा, आप Application Number डाल दे जो पंजीकरण करने के बाद मिलता था।
  • फिर आप Search के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके समाने Niwas Praman Patra Status देखने को मिल जाता है।

तो इस प्रकार से आप UP Domicile Certificate Online Apply करने के बाद आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

यदि आप Online Domicile Certificate (निवास प्रमाण पत्र) Apply कर दिया, उसके बाद आप इसी पोर्टल से निवास प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आप इन आसान स्टेप्स को फोलो करे।

Step 1. Niwas Praman Patra Download करने के लिए edistrict.up.gov.in पोर्टल पर जाए।

Step 2. इसके बाद लॉगिन कर लेना है।

Step 3. इसके बाद डैशबोर्ड में निस्तारित आवेदन पर Click करना है।

Step 4. उसके बाद नया पेज ओपन होगा फिर Domicile पर क्लिक कर आपके समाने जितने निवास प्रमाण पत्र बनाए हुए है वो सब आ जायेंगे।

Step 5. इसके बाद जिस प्रमाणपत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके Application Number पर क्लिक करके Download कर सकते है या प्रिंट कर सकते हैं।

अगर आप Online Domicile Certificate यानी निवास प्रमाण पत्र आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे दिए गए स्टेप्स को जाने।

  • आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील या फिर नगर पालिका जाए।
  • इसके बाद वहां पर आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसे लेकर पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर दे।
  • साथ ही ज़रूरी दस्तावेज और फोटो लगाएं, और साथ में आधार रजिस्टर मोबाइल ले जाए।
  • इसके बाद फॉर्म को जमा कर दे, फिर आपकी सभी जानकारी को वेरीफाई किया जायेगा।
  • इसके बाद 10-12 दिन के बाद वहां पर जाकर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आपने जाना इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करना है, और साथ ही किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से स्टेप बाई स्टेप जानकारी बताई है, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।

अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई-नई Knowledge पाने के लिए इस वेबसाइट पर आते रहे।

निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए या नजदीकी जन सेवा केंद्र, नगर पालिका, या फिर अपनी तहसील में जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, अपनी फोटो, आधार कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी।

निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?

निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद 10 से 12 दिनों में निवास प्रमाणपत्र बन जाता है।

निवास प्रमाण पत्र का दूसरा नाम क्या है?

निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहां जाता है।

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